ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग गुरुवार, 19 दिसंबर, 2024 को खुलेगी
ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड ("टीएलएल" या "कंपनी"), गुरुवार, 19 दिसंबर, 2024 को सब्सक्रिप्शन के लिए इक्विटी शेयरों के अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के संबंध में बोली/पेशकश खोलेगी, जो सोमवार, 23 दिसंबर, 2024 को बंद होगा। एंकर निवेशक बोली/पेशकश अवधि बुधवार, 18 दिसंबर, 2024 को खुलेगा और बंद होगा।
इस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में ₹4,000 मिलियन तक के इक्विटी शेयरों का एक फ्रेश इशू और कंपनी के प्रमोटरों में से एक, अजन्मा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ("प्रमोटर सेलिंग शेयरहोल्डर") द्वारा 10,160,000 इक्विटी शेयरों का बिक्री प्रस्ताव ("ऑफर फॉर सेल") शामिल है।
कंपनी इस पेशकश से हासिल कुल आय का इस्तेमाल (i) कंपनी की वृद्धिशील कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) की जरूरत; (ii) कंपनी के पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्स्पेंडिचार); और (iii) सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी।
इस पेशकश का मूल्य दायरा ₹ 410.00 से ₹ 432.00 प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। न्यूनतम 34 इक्विटी शेयर और उसके बाद 34 इक्विटी शेयर के गुणक में बोली लगाई जा सकती है।
कंपनी के इक्विटी शेयरों को बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई" बीएसई के साथ, "स्टॉक एक्सचेंज") स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। पेशकश के लिए नामित स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई है।
इंगा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड इस पेशकश के बुक रनिंग लीड मैनेजर ("बीआरएलएम") हैं।
यहां इस्तेमाल किए गए लेकिन परिभाषित नहीं किए गए सभी बड़े अक्षरों वाले शब्दों का वही अर्थ होगा जो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में बताया गया है।
यह पेशकश सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 31 के साथ पठित एससीआरआर के नियम 19(2)(बी) के अनुसार और सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 6(1) के अनुरूप बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के ज़रिए किया जा रही है, जिसमें पूरी पेशकश काअधिकतम 50% हिस्सा आनुपातिक आधार पर पात्र संस्थागत खरीदारों ("क्यूआईबी") ("क्यूआईबी हिस्सा") को आवंटित किया जाएगा, हालांकि कंपनी बुक रनिंग लीड मैनेजर के परामर्श से सेबी आईसीडीआर विनियमनों ("एंकर निवेशक हिस्सा") के अनुसार विवेकाधीन आधार पर क्यूआईबी हिस्से का 60% तक एंकर निवेशकों को आवंटित कर सकती है, जिसमें से एक तिहाई घरेलू म्यूचुअल फंड के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि घरेलू म्यूचुअल फंड से एंकर निवेशक आवंटन मूल्य पर या इससे ऊपर वैध बोली मिले। एंकर निवेशक हिस्से में कम सब्सक्रिप्शन या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी हिस्से ("नेट क्यूआईबी हिस्सा") में जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा, नेट क्यूआईबी हिस्से का 5% हिस्सा आनुपातिक आधार पर केवल म्यूचुअल फंड को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते पेशकश मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोली प्राप्त हो। साथ ही नेट क्यूआईबी हिस्से का शेष हिस्सा आनुपातिक आधार पर सभी क्यूआईबी को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं, बशर्ते पेशकश मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोली मिले। हालांकि, अगर म्यूचुअल फंड से कुल मांग नेट क्यूआईबी हिस्से के 5% से कम रही, तो म्यूचुअल फंड हिस्से में आवंटन के लिए उपलब्ध शेष इक्विटी शेयरों को सभी क्यूआईबी को आनुपातिक आवंटन के लिए शेष नेट क्यूआईबी हिस्से में जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा, सेबी आईसीडीआर विनियमनों के अनुसार, पूरे प्रस्ताव का कम से कम 15% हिस्सा गैर-संस्थागत बोलीदाताओं को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा और शुद्ध प्रस्ताव का कम से कम 35% हिस्सा खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते वैध बोली प्रस्ताव मूल्य पर या इससे ऊपर प्राप्त हो। गैर-संस्थागत हिस्से का एक तिहाई हिस्सा गैर-संस्थागत बोलीदाताओं को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, जिनकी बोली का आकार ₹0.20 मिलियन से अधिक और ₹1.00 मिलियन तक हो और गैर-संस्थागत हिस्से का दो तिहाई हिस्सा गैर-संस्थागत बोलीदाताओं को आवंटित करने के लिए उपलब्ध हो, जिनकी बोली का आकार ₹1.00 मिलियन से अधिक हो। इसके अलावा गैर-संस्थागत हिस्से की इन दो उप-श्रेणियों में से किसी एक में कम-सब्सक्रिप्शन को गैर-संस्थागत हिस्से की अन्य उप-श्रेणी में गैर-संस्थागत बोलीदाताओं को सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार आवंटित किया जा सकता है, बशर्ते वैध बोली प्रस्ताव मूल्य पर या उससे अधिक पर प्राप्त हो।
सभी संभावित बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर) को अनिवार्य रूप से अपने संबंधित एएसबीए खातों और यूपीआई बोलीदाताओं के मामले में यूपीआई आईडी का विवरण प्रदान कर एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट ("एएसबीए") प्रक्रिया के ज़रिये प्रस्ताव में भाग लेने की आवश्यकता होती है, जिसके अनुसार उनकी संबंधित बोली राशि स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंकों ("एससीबी") या प्रायोजक बैंकों द्वारा यूपीआई तंत्र के तहत, जैसी भी स्थिति हो, उसे आधार पर संबंधित बोली राशि की सीमा तक अवरुद्ध कर दी जाएगी। इसके अलावा, इक्विटी शेयरों को कर्मचारी आरक्षण हिस्से के तहत आवेदन करने वाले पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर आवंटित किया जाएगा, जो उनसे प्रस्ताव मूल्य पर या उससे अधिक पर प्राप्त वैध बोली पर निर्भर होगा। एंकर निवेशकों को एएसबीए प्रक्रिया के जरिये से प्रस्ताव में भाग लेने की अनुमति नहीं है। विवरण के लिए, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के पेज 401 पर "ऑफरप्रोसीजर" देखें।